
अधिवक्ता रजनीश शुक्ला
सुल्तानपुर:- सुल्तानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र के अशरफपुर में कुछ दिन पहले हुए इच्छानाथ यादव हत्याकांड में पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया था। जिसमें अनिकेत तिवारी उर्फ मोनू पंडित (निवासी सीकीडीहा, अयोध्या), सचिन यादव (निवासी ककरहिया, बन्धुआकला) और अभिषेक गोस्वामी (निवासी मलिकपुर, मोतिगरपुर) के रूप में हुई थी। जिसमें से एक आरोपी अभिषेक गोस्वामी को जमानत मिल गई है।
विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से अभिषेक गोस्वामी को मिली जमानत।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ला ने विद्वान अधिवक्ता रजनीश शुक्ल के तर्कों से सहमत होकर मलिकपुर बखरा थाना मोतिगरपुर निवासी आरोपी अभिषेक गोस्वामी की जमानत मंजूर कर रिहाई का आदेश दिया । जबकि इसी मुकदमे में अशरफपुर निवासी आरोपी शुभम यादव और अयोध्या जनपद थाना क्षेत्र इनायत नगर के घाटमपुर निवासी आरोपी अनिकेत तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी । आरोपियों पर वादी शिवपूजन के चचेरे भाई इच्छानाथ की हत्या का आरोप है । अभियोजन के मुताबिक चुनावी रंजिश और जमीनी विवाद के चलते बीती 9 अक्टूबर की सुबह शौच के लिए जाते समय इच्छानाथ पर घात लगा कर पहले से बैठे आरोपियों ने तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी । वादी शिवपूजन के द्वारा स्थानीय थाना बल्दीराय में घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत करवाया गया था।